सोंहपुर और रमतरा के करीब 25 किसानों से चना, अरहर, लाखड़ी व बटरी खरीदकर नहीं किए पैसे का भुगतान; घटना में प्रयुक्त करीब 5 लाख रुपये कीमत का पिकअप वाहन जब्त
गुरूर। किसानों से अनाज खरीदकर उन्हें भुगतान नहीं करने और करीब 10 लाख 79 हजार 500 रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में गुरूर पुलिस ने सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक CG 24 E 1300, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये है, को भी जब्त किया है। मामले में एक अन्य आरोपी हितेश्वर मण्डावी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
अधिक कीमत का लालच देकर किसानों से खरीदा अनाज
पुलिस के अनुसार, ग्राम सोंहपुर निवासी मिथलेष कुमार साहू ने 20 अगस्त 2026 को अपने गांव के किसानों तथा ग्राम रमतरा के किसानों के साथ थाना गुरूर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि अप्रैल 2026 में हितेश्वर मण्डावी और भानुप्रताप सिन्हा ग्राम सोंहपुर आए थे। उन्होंने ग्राम सोंहपुर के इमेन्द्र कुमार ठाकुर के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदने के संबंध में संपर्क किया।
मौखिक सौदा होने के बाद आरोपियों ने किसानों को बाजार से अधिक कीमत देने का लालच दिया। करीब 5,200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चना खरीदने की बात कहते हुए किसानों का अनाज पिकअप वाहन में भरकर ले जाया गया। आरोपियों ने कुछ माह के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने की बात कही, लेकिन बाद में किसानों को राशि नहीं दी गई।
अकेले प्रार्थी से 1.08 लाख रुपये का अनाज
प्रार्थी के अनुसार, उससे 20.91 क्विंटल चना खरीदा गया, जिसकी कुल कीमत करीब 1 लाख 8 हजार रुपये थी। यह राशि भी आरोपियों द्वारा नहीं दी गई। इसी प्रकार ग्राम सोंहपुर के अन्य करीब 12 किसानों से चना, अरहर, लाखड़ी एवं बटरी सहित लगभग 5 लाख 74 हजार 500 रुपये का अनाज खरीदा गया, जिसका भुगतान नहीं किया गया।
वहीं ग्राम रमतरा के करीब 12 किसानों से भी चना, अरहर, लाखड़ी एवं बटरी की खरीदी की गई। इन अनाजों की कुल कीमत लगभग 5 लाख 5 हजार रुपये बताई गई है।
इस प्रकार दोनों गांवों के करीब 25 किसानों से कुल लगभग 10 लाख 79 हजार 500 रुपये कीमत का अनाज लेकर भुगतान नहीं करने का आरोप है।
पूछताछ में अपराध स्वीकार करने का पुलिस का दावा
शिकायत के आधार पर थाना गुरूर में संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी भानुप्रताप सिन्हा एवं इमेन्द्र कुमार ठाकुर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने अपराध करना स्वीकार किया।
पुलिस ने आरोपियों के मेमोरेण्डम कथन विधिवत दर्ज किए। आरोपी भानुप्रताप सिन्हा की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक CG 24 E 1300 को जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया।
एक आरोपी फरार, तलाश जारी
मामले का अन्य आरोपी हितेश्वर मण्डावी अभी फरार है। पुलिस द्वारा उसकी पतासाजी की जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध घटित करने के साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें 21 अगस्त 2026 को क्रमशः 14:00 बजे एवं 14:10 बजे गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड के लिए माननीय सीजेएम न्यायालय बालोद के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।
इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
भानुप्रताप सिन्हा, पिता चन्द्रहास सिन्हा, उम्र 31 वर्ष, निवासी बोरतरा, थाना गुरूर।
इमेन्द्र कुमार ठाकुर, पिता स्व. नरेश ठाकुर, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम सोंहपुर, थाना गुरूर।
पुलिस टीम की रही सराहनीय भूमिका
प्रकरण की जांच एवं विवेचना कार्रवाई में निरीक्षक मुकेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक कुलेश्वर यादव, आरक्षक पिताम्बर निषाद, कोमल साहू, पुलेश कटेन्द्र एवं विवेक सिन्हा, थाना गुरूर की सराहनीय भूमिका रही।
