जिले की सभी शराब दुकानें और संलग्न अहाते रहेंगे बंद, मदिरा का लेन-देन पूरी तरह प्रतिबंधित
बालोद, 03 सितंबर 2026। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर 2026 को बालोद जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 4 सितंबर को जिले में संचालित सभी देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकानों के साथ प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इसके साथ ही सभी मदिरा दुकानों से संलग्न अहाते भी बंद रहेंगे।
शुष्क दिवस की अवधि में जिले में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

