बालोद। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग ने दल्लीराजहरा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 10.180 लीटर हाथभट्ठी महुआ कच्ची शराब जब्त की है।
आबकारी विभाग के अनुसार कार्रवाई के दौरान वार्ड क्रमांक 17, कोटागांव निवासी त्रिलोचन सोरी पिता महावीर सोरी (37 वर्ष) के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) ख, 34(2) एवं 59-क के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी के कब्जे से 10.180 लीटर महुआ शराब जब्त की गई।
प्रकरण की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त दल्लीराजहरा तुलेश कुमार देशलहरे द्वारा की जा रही है। कार्रवाई में आबकारी आरक्षक चंद्रशेखर सिंहसार, राकेश देशमुख, गजेन्द्र सोम, महिला आबकारी आरक्षक चुनेश्वरी साहू तथा वाहन चालक कुलदीप ठाकुर शामिल रहे।
जिला प्रशासन ने जिले में अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आबकारी विभाग को नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

