स्कूटी और तीन मोबाइल फोन जब्त, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
बालोद। जिले में नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना बालोद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रामाडोल (Tramadol) की कुल 737 कैप्सूल बरामद की हैं। इनकी कीमत लगभग 4,790.50 रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान तीन मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी जब्त की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(ग) के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चन्द्रकांत गवर्ना के मार्गदर्शन और एसडीओपी बालोद विनय कुमार साहू के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई।
स्कूटी की डिक्की से मिलीं 449 कैप्सूल
10 अक्टूबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सुशील कुमार आर्य उर्फ साईं, निवासी टिकरापारा, बालोद, अपनी काले रंग की होंडा डियो स्कूटी क्रमांक CG 24 V 7412 में नशीली दवाइयां रखकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नियमानुसार तलाशी ली।
तलाशी के दौरान स्कूटी की डिक्की में लाल पॉलीथीन में रखी ट्राईस्पास (TraiSPAS) ट्रामाडोल की 449 कैप्सूल बरामद हुईं। इनका कुल वजन 255.930 ग्राम और अनुमानित कीमत 2,918.50 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वीवो कंपनी का एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और लगभग 60 हजार रुपये कीमत की स्कूटी भी जब्त की।
दो अन्य आरोपियों से भी मिलीं कैप्सूल
पूछताछ और मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने शंकर नायडू, निवासी वार्ड क्रमांक 25, दल्ली राजहरा, जिला बालोद, के कब्जे से एसपीएएस-ट्रासेन-प्लस (SPAS-TRASCEN-PLUS) ट्रामाडोल की 144 कैप्सूल बरामद कीं। इनकी कीमत लगभग 936 रुपये बताई गई है। आरोपी से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।
इसी प्रकार नया पारा, बालोद निवासी भूपेश्वर साहू उर्फ मंडल के कब्जे से भी इसी ब्रांड की 144 कैप्सूल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इन कैप्सूल की कीमत भी लगभग 936 रुपये बताई गई है।
इस तरह तीनों आरोपियों से कुल 737 कैप्सूल बरामद हुईं। इनमें ट्राईस्पास की 449 और एसपीएएस-ट्रासेन-प्लस की 288 कैप्सूल शामिल हैं।
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 537/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(ग) में कार्रवाई की। सुशील कुमार आर्य उर्फ साईं को 10 अक्टूबर तथा शंकर नायडू और भूपेश्वर साहू उर्फ मंडल को 11 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। तीनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, दवाइयों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने सहित प्रकरण की आगे की विवेचना जारी है।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, प्रधान आरक्षक आशमा कुर्रे, आरक्षक चुरेंद्र कुर्रे, बनवाली साहू, संजय सोनी, खिलेश नेताम, वेद प्रकाश भुआर्य, नागेश्वर साहू तथा साइबर सेल प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक धरम भुआर्य और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
बालोद पुलिस ने नागरिकों से नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार, बिक्री और परिवहन से संबंधित गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। पुलिस ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने का भी आग्रह किया है।

