बालोद। बच्चों के साथ हिंसा एवं प्रताड़ना के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बालोद पुलिस ने नाबालिग बालक से मारपीट के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बालोद किरण गंगाराम चव्हाण (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना बालोद पुलिस द्वारा की गई।
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित बालक एवं बालिका ने बाल कल्याण समिति बालोद में लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनकी मां द्वारा छोटी-छोटी बातों को लेकर गाली-गलौज एवं मारपीट की जाती थी। शिकायत में नाबालिग बालक के साथ मिर्ची एवं गर्म वस्तु से चोट पहुंचाने तथा बच्चों एवं उनके पिता को घर से निकालने की धमकी देने का भी उल्लेख किया गया था।
शिकायत की जांच के दौरान प्रथम दृष्टया बच्चों के साथ मारपीट एवं प्रताड़ना किए जाने की बात सामने आने पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 497/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी महिला के विरुद्ध धारा 296, 115(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं धारा 75 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
प्रकरण में पुलिस ने शबाना बानो, पति अब्दुल ताहिर ताज, उम्र 39 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 01, पाररास, बालोद को 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:45 बजे विधिवत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की सूचना देने के बाद आरोपी महिला को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले में विवेचना जारी है।
बालोद पुलिस ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर पुलिस गंभीर है तथा बच्चों के साथ होने वाली हिंसा एवं प्रताड़ना के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

