हत्या के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Darshan Balod
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पुरुर, जिला बालोद। थाना पुरुर के अपराध क्रमांक 94/2025 में हत्या के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय ने आरोपी यशपाल सोरी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 294, 351(3), 117(2), 115(2) एवं 103 के तहत कार्रवाई की गई थी।

प्रकरण के अनुसार आरोपी यशपाल सोरी ने घरेलू बात को लेकर अपने पिता लचमु सोरी के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद चप्पल से उनके साथ प्राणघातक मारपीट की गई। घटना के परिणामस्वरूप लचमु सोरी की मृत्यु हो गई।



प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी पुरुर उप निरीक्षक प्रदीप कंवर द्वारा की गई। वर्तमान में वे थाना राजहरा में पदस्थ हैं। विवेचना के दौरान घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक भौतिक एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मामले में शासकीय अभिभाषक श्री तोमन साहू द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी की गई। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय सत्र न्यायाधीश ने आरोपी यशपाल सोरी को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार यह फैसला सुदृढ़ एवं सटीक विवेचना, महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन और प्रभावी अभियोजन पैरवी का परिणाम है।

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