अवैध ईंट भट्ठों पर खनिज विभाग की कार्रवाई जारी, डेढ़ साल में 42 प्रकरणों पर शिकंजा

Darshan Balod
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बालोद, 6 अक्टूबर 2026। जिले में अवैध ईंट भट्ठों और खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विभागीय अमले द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार जुर्माना वसूला जा रहा है।

खनिज अधिकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवैध मिट्टी (ईंट) परिवहन के 4 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 47 हजार 625 रुपए की राशि वसूल की गई। वहीं अवैध उत्खनन के 20 प्रकरणों में 7 लाख 52 हजार 350 रुपए की राशि वसूली गई। इस तरह कुल 24 प्रकरणों में 7 लाख 99 हजार 975 रुपए खनिज मद में जमा कराए गए।

सितंबर तक 18 प्रकरणों में कार्रवाई

वित्तीय वर्ष 2026-27 में सितंबर 2026 तक भी विभाग ने कार्रवाई जारी रखी। इस अवधि में अवैध मिट्टी (ईंट) परिवहन के 6 प्रकरणों में 80 हजार 282 रुपए तथा अवैध उत्खनन के 12 प्रकरणों में 4 लाख 70 हजार 775 रुपए की राशि वसूल की गई। सितंबर तक कुल 18 प्रकरणों में 5 लाख 51 हजार 57 रुपए खनिज मद में जमा कराए जा चुके हैं।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में सितंबर तक कुल 42 प्रकरणों में 13 लाख 51 हजार 32 रुपए की राशि वसूल कर खनिज मद में जमा कराई गई है।

पारंपरिक कारीगरों को नियमों के तहत छूट

खनिज विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 3 के तहत राज्य के मूल आनुवंशिक निवासी पारंपरिक कुम्हार वर्ग एवं संबंधित कारीगरों को मिट्टी से ईंट निर्माण के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है। यह छूट शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार लागू होती है।

विभाग ने कहा है कि नियमानुसार छूट प्राप्त पारंपरिक कारीगरों के अलावा अवैध उत्खनन और परिवहन के मामलों में बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई जारी रहेगी। खनिज विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध उत्खनन या परिवहन की जानकारी मिलने पर विभाग को सूचित करें, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

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