पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास
बालोद। महिला की हत्या के मामले में माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश बालोद एस.एल. नवरत्न की अदालत ने आरोपी नेमीचंद साहू उर्फ नेमू, पिता जंगलू राम साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी भाठापारा तरौद, थाना बालोद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 238 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। निर्णय 6 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया।
अभियोजन के अनुसार, प्रार्थी पवन कुमार सिन्हा ने थाना डौण्डीलोहारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 जनवरी 2026 की सुबह करीब 8 बजे उसे अपने खेत में लकड़ी चोरी होने की सूचना मिली। खेत की ओर जाते समय भेजरा पठार के पास नाला क्षेत्र से दुर्गंध आने पर उसने आसपास देखा। वहां पत्थरों के नीचे एक महिला का शव दबा हुआ मिला। शव कई दिन पुराना बताया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान संदेही नेमीचंद साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने पुलिस के समक्ष दिए कथन में मृतका कमला बाई राजपूत, निवासी पाररास, के साथ लंबे समय से परिचय एवं प्रेम संबंध होने की बात बताई। 16 जनवरी 2026 को दोनों के गुरामी जंगल जाने के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने महिला की हत्या कर शव को जंगल क्षेत्र में छिपाने की बात स्वीकार की।
पुलिस ने मामले में शव पहचान पंचनामा, नक्शा पंचायतनामा सहित अन्य साक्ष्य एकत्र किए। सम्पूर्ण विवेचना के बाद 11 मई 2026 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत ठोस एवं प्रबल साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।
प्रकरण की पैरवी अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक तोमन लाल साहू ने की, जबकि विवेचना निरीक्षक मुकेश सिंह द्वारा की गई।
