एसिड अटैक पीड़िता को क्षतिपूर्ति और उपचार उपलब्ध कराने पर मंथन

Darshan Balod
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आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड की बैठक में उपचार, विधिक सहायता और पुनर्वास को लेकर हुई चर्चा

बालोद। एसिड अटैक से पीड़ित युवती को हुए शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम लाल नवरत्न की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने के साथ नियमानुसार क्षतिपूर्ति, उपचार एवं आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई।

बैठक में पीड़िता की वर्तमान स्थिति, उपचार में होने वाले खर्च, भविष्य में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं तथा घटना से हुए शारीरिक एवं मानसिक नुकसान की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने पीड़िता के सामने आ रही कठिनाइयों और उसके पुनर्वास से जुड़े पहलुओं की भी जानकारी ली।

बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों ने प्रकरण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज, चिकित्सकीय रिपोर्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। प्रकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत उचित सहायता एवं क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही क्षतिपूर्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और पीड़िता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम लाल नवरत्न ने कहा कि एसिड अटैक जैसी गंभीर घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों को समय पर न्याय, बेहतर उपचार, मानसिक सहयोग एवं क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने पीड़िता को विधिक सहायता प्रदान करने के साथ उसके सम्मानजनक जीवन एवं पुनर्वास के लिए हरसंभव सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव भारती कुलदीप तथा सिविल सर्जन डॉ. आर.के. श्रीमाली उपस्थित रहे। अधिकारियों ने पीड़िता को शासन की विभिन्न योजनाओं और विधिक प्रावधानों के तहत मिलने वाली सहायता की जानकारी उपलब्ध कराने तथा उपचार, पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की।

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