पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि, विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू को मिलेगा पुरस्कार
धमतरी। चौकी बिरेझर क्षेत्र के ग्राम मड़ेली में हुए हत्या के मामले में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने आरोपी चेतन साहू (26) को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, प्रभावी विवेचना और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली।
पुलिस के मुताबिक, 15 मार्च 2025 को ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान आरोपी चेतन साहू, पिता बाहरा राम साहू, निवासी मड़ेली ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला किया था। गंभीर चोट लगने के बाद उपचार के दौरान गजेन्द्र साहू की मृत्यु हो गई थी। घटना के संबंध में थाना कुरूद की चौकी बिरेझर में अपराध क्रमांक 85/2025 दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों एवं अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बत्ता बरामद किया गया। इसके अलावा एफएसएल परीक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कर निर्धारित अवधि में न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर सत्र प्रकरण क्रमांक 30/2025 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने आरोपी चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध माना और सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय ने प्रकरण की प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन चौकी प्रभारी बिरेझर एवं विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना की है। उन्होंने उत्कृष्ट विवेचना के लिए निरीक्षक चन्द्रकांत साहू को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है।
दोषसिद्ध आरोपी: चेतन साहू, पिता बाहरा राम साहू, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम मड़ेली, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी।

